महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन पर उतरते ही राज्य सरकार के अधिकारी कोरोना का RT-PCR निगेटिव सर्टिफिकेट चेक करेंगे. इसके बाद ही लोगों को राज्य में प्रवेश की इजाजत मिलेगी. अगर कोई ट्रेन दूसरे राज्य से शुरू होती है लेकिन इसका स्टॉपेज इन राज्यों में है तो भी पैसेंजर को कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर ही चढ़ना पड़ेगा.
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए आने वाले लोगों पर सख्ती बढ़ा दी है. राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, गोवा, गुजरात से आने वाली ट्रेनों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को कोरोना का RT-PCR निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आना होगा.
महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन पर उतरते ही राज्य सरकार के अधिकारी कोरोना का RT-PCR निगेटिव सर्टिफिकेट चेक करेंगे. इसके बाद ही लोगों को राज्य में प्रवेश की इजाजत मिलेगी. अगर कोई ट्रेन दूसरे राज्य से शुरू होती है लेकिन इसका स्टॉपेज इन राज्यों में है तो भी पैसेंजर को कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर ही चढ़ना पड़ेगा.
कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराने के लिए सैंपल कलेक्शन महाराष्ट्र पहुंचने की समय सीमा से चार दिन यानी कि 96 घंटे के अंदर किया गया हो.
महाराष्ट्र पहुंचने पर जिन यात्रियों के पास उचित RT-PCR सैंपल कलेक्शन रिपोर्ट नहीं होगी उनकी रेलवे स्टेशन पर कोरोना के लक्षणों की मेडिकल जांच की जाएगी.
जिन यात्रियों में कोई लक्षण नहीं पाया जाएगा, उन्हें घर जाने की इजाजत होगी. लेकिन जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण दिखेंगे उन्हें पहले अलग किया जाएगा फिर उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा. अगर एंटीजन टेस्ट निगेटिव आता है तो पैसेंजर को घर जाने की अनुमति होगी.
No comments:
Post a Comment