MP: जबलपुर हाईकोर्ट का CM शिवराज सिंह, राज्यपाल और 14 मंत्रियों समेत कई को नोटिस रही है.
याचिका में यह भी कहा गया है कि किसी गैर विधायक को मंत्री बनाने का फैसला विषम परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने संविधान के नियम का गलत इस्तेमाल किया और अपने पद से इस्तीफा देकर आए गैर पार्टी विधायकों को मंत्री बना दिया.
- कांग्रेस छोड़कर आए 14 विधायकों को मंत्री बनाने का केस
- छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव ने दायर की याचिका
- हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर तक सभी से जवाब पेश करने को कहा
मध्य प्रदेश में सियासत का तख्तापलट होने के बाद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में आए 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बना दिया गया था. शिवराज सरकार के इसी फैसले को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ 14 मंत्रियों को बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.
छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने संविधान के नियमों का गलत इस्तेमाल किया है. कांग्रेस के 22 विधायक अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन जब शिवराज सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो इन्हीं पूर्व विधायकों में से 14 को मंत्री पद से नवाजा गया, जो की पूरी तरीके से असंवैधानिक है.
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