- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई के लिए बनी कमेटी
- 11 हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई को तैयार
- वकीलों को टैब मुहैया कराने पर विचार करे सरकार-CJI
कोविड-19 महामारी के दौर में अदालतों में सुनवाई को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना संकट में ऑनलाइन सुनवाई के लिए अदालतों को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क मुहैया कराएं.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई
असल में, देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के लिए नियम बनाने के लिए 5 उच्च न्यायालयों के जजों की एक समिति बनाई गई है. इसे लेकर एक मसौदा सभी उच्च न्यायालयों को भेजा गया था और उनसे इस मुद्दे पर सुझाव मांगा गया था. अब इससे संबंधित नियम जारी किए गए हैं. 11 हाई कोर्ट ने इन नियमों को अपना भी लिया है, और यहां तक कि साक्ष्यों को रिकॉर्ड करने की अनुमति भी दी है.
इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अब ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या साक्ष्य वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए जा सकते हैं. साक्ष्यों को रिकॉर्ड करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होगी.
कोरोना संकट के बीच वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा, 'हम उच्च न्यायालयों को अपने राज्यों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपने नियमों को लागू करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करते हैं. इस संबंध में प्रत्येक हाई कोर्ट के अपने नियम होंगे. '
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